जनसंर्पक अधिकारी भोपाल संभाग मनोज त्रिपाठी ने बताया कि भोपाल जिले में पदस्थ माननीय तृतीय अपर एवम सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार पाटीदार के न्यायालय ने आज दिनांक 15/3/22 को फॉर्चून सिगनेचर बावड़िया कला शाहपुरा निवासी आरोपी अनिरुद्ध भट्टाचार्य पुत्र सिद्धार्थ भट्टाचार्य को शराब के नशे में मोटर यान चलाकर मृत्य कारित करने के जुर्म में धारा 304 भाग 2 भा0द0स तथा धारा 185 मोटर यान अधिनियम में 5 साल की सजा एवं ₹25000 जुर्माना के दंड से दंडित किया है,, मामले में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक प्रीति श्रीवास्तव द्वारा किया गया है।
अभियोजन कथा इस प्रकार है कि दिनांक 19 सितंबर 2019 को 4:00 बजे के लगभग अमरनाथ रोड पर सागर ग्रीन हिल्स के पास कोलार रोड थाना कोलार रोड भोपाल पर आरोपी अनिरुद्ध भट्टाचार्य द्वारा नशे की हालत में चार पहिया वाहन हौंडा सिटी कार क्रमांक mh04 सीजे 7429 को तेजी एवं लापरवाही पूर्वक कार चला कर सामने से आ रही मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी 04 क्यू एन 1513 से जा रहे थे कि लड़का एवं लड़की को टक्कर मार दिया,जिससे उनकी बाइक डिवाइडर से टकरा गई थी,और कार भी टकराकर बाइक पर गिर गयी थी, जिससे अजय की मौके पर एवं लड़की रोशनी की अस्पताल में मृत्यु हो गई थी,,