जिला भोपाल के माननीय न्यायालय राजकुमार तोरनिया न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय ने लापरवाही पुर्वक कार चलाकर मृत्यु कारित करने वाले आरोपी बालकिशन मीना को धारा 304ए भादवि के अंतर्गत 01वर्ष का कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का संचालन नवीन श्रीवास्तव एडीपीओ द्वारा किया गया।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी दीपक बंसोड ने बताया कि फरियादी रामदास मेहर ने थाना खुजुरी सडक में रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 05.12.15 को रात्रि 12 बजे उसका बडा भाई भगवान दास वेसन मिल बैरागढ से साइकिल से घर आ रहा था जैसे ही अशोका गार्डन के पास पहुचा उसी समय आरोपी चालक ने तेजी व लापरवाही पुर्वक चलाते हुए कार क्रमांक एमपी 04 सीके 2713 से उसके भाई भगवान दास की साइकिल में टक्कर मार दी टक्कर लगने से उसका भाई सडक पर गिर गया तथा उसके हाथ,पैर व सीने में चोट आई थी इलाज के दौरान उसके भाई भगवान दास की मृत्यु हो गई थी ा